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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ मेयर का इस्तीफा : AAP के 3 पार्षद भाजपा में शामिल

Updated on 19-02-2024 12:54 PM

चंडीगढ़ में भाजपा के मेयर बने मनोज सोनकर ने रविवार (18 फरवरी) देर रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चंडीगढ़ भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद ने मेयर के इस्तीफे की पुष्टि की है। आज (19 फरवरी) चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मसीह को आज व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था।

वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) के 3 पार्षदों ने रविवार रात दिल्ली पहुंचकर भाजपा ज्वॉइन कर ली है। पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरचरणजीत सिंह काला को पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। अब सोमवार की सुनवाई के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा मेयर चुनाव करवाने का आदेश देती है, तो BJP की जीत लगभग तय होगी।

सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई I.N.D.I.A गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार टीटा की तरफ से दायर की गई याचिका पर होगी। गठबंधन ने BJP पर आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने वोटों की गिनती में धांधली की। जिससे BJP ने धोखे से अपना मेयर बनाया है।

पढ़िए, किस पार्षद ने क्या कहा?

गुरचरणजीत सिंह काला : पार्षद गुरचरणजीत सिंह काला ने भाजपा ज्वॉइन करने के बाद कहा कि वह कभी आम आदमी पार्टी के थे ही नहीं। कुछ दिनों के लिए गुमराह हो गए थे। जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी में चले गए। वहां जाते ही उनके फोन बंद करवा दिए। अब वह भाजपा में हैं और आगे भी भाजपा में ही रहेंगे।

पूनम देवी : पार्षद पूनम ने कहा कि वह केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुई है। AAP ने उन्हें मेयर उम्मीदवार बनाने का वादा किया था। उनके पति समाजसेवी हैं और लोगों के साथ अच्छे संबंध हैं। AAP ने उनके पति को गलत तरीके से फंसा कर जेल में भिजवा दिया। AAP एक झूठी पार्टी है, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया।

नेहा मुसावत : पार्षद नेहा ने कहा कि वह सभी पार्षदों में काफी पढ़ी लिखी है। उन्हें वादा किया गया था कि मेयर का उम्मीदवार बनाया जाएगा। अंत में पार्टी (AAP) की तरफ से कुलदीप कुमार को मेयर उम्मीदवार बना दिया गया। उनके साथ झूठा वादा किया गया, इसलिए उसने पार्टी छोड़ी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो गरीबों के लिए कार्य किए गए हैं, उससे भी वह काफी प्रभावित है।

चुनाव दोबारा हुए तो बदल जाएंगे समीकरण
AAP के 3 पार्षदों के भाजपा में आने के बाद नगर निगम में पूरी तरह समीकरण बदल जाएंगे। एक सांसद को मिलाकर पहले से ही BJP के पास 15 वोट हैं। 3 AAP पार्षदों के BJP ज्वॉइन करने से यह आंकड़ा 18 हो गया। एक अकाली दल का वोट मिला कर ये संख्या 19 हो जाएगी। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट से मेयर चुनाव दोबारा करवाने को लेकर फैसला आता है तो भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ अपना मेयर बना लेगी।

नए पार्षदों में से चुना जा सकता है मेयर
चंडीगढ़ मेयर की कुर्सी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इसलिए, BJP की तैयारी है कि सोनकर के इस्तीफे के बाद इस कुर्सी का दावेदार उन 3 नामों में से एक को बनाया जाए, जो AAP से छूटकर पार्टी में शामिल हुए हैं। इनमें 2 महिला पार्षदों में से एक को मेयर की कुर्सी मिल सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव धांधली मामले में प्रशासन से जवाब मांगा था
पिछली सुनवाई के दौरान SC ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की थी। अदालत ने नोटिस जारी कर प्रशासन से इस पर जवाब मांगा था। आज प्रशासन मेयर चुनाव को लेकर अदालत में अपना जवाब दाखिल करेगा। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की तरफ से 8 वोटों को इनवैलिड करने पर इसे लोकतंत्र की हत्या बताया था। इसके अलावा चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को भी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा था।

8 वोट इनवैलिड होने पर 16 वोटों से जीती थी भाजपा
चंडीगढ़ में 30 जनवरी को मेयर चुनाव हुए थे, जहां AAP और कांग्रेस ने I.N.D.I.A. के तहत चुनाव लड़ा था। इसमें 16 वोटों के समर्थन के बावजूद ‌BJP जीत गई थी, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने I.N.D.I.A. के 8 वोटों को रद्द कर दिया था।

इसके बाद AAP ने BJP पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने प्रिसाइडिंग ऑफिस का एक वीडियो भी शेयर किया था। इसमें दावा किया था कि ऑफिसर ने गलत तरीके से वोट रद्द किए हैं।

विपक्ष ने अदालत में रखे वीडियो सबूत
विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने वीडियो सबूत रखे थे। यह वीडियो मेयर चुनाव के दौरान असेंबली हॉल में लगे कैमरों में कैद हुए थे। विपक्ष ने दलील दी थी कि वीडियो में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह जानबूझकर विपक्ष के वोटों को इनवैलिड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बैलेट पेपर के साथ टेंपरिंग कर वोटों को खराब किया है।

सुप्रीम कोर्ट से भाजपा को लग चुका झटका
मेयर चुनाव का मसला सुप्रीम कोर्ट में है। 5 फरवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर का विवादित वीडियो देखकर कहा था कि यह लोकतंत्र का मजाक है। जो कुछ हुआ उससे हम सब स्तब्ध हैं। CJI ने अपनी टिप्पणी में कहा है, हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या की इजाजत नहीं दे सकते।

CJI ने चुनाव का पूरा वीडियो पेश करने को कहा है और नोटिस भी जारी किया है। बेंच ने निर्देश दिया है कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों का पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जब्त कर लिया जाए और मतपत्र, वीडियोग्राफी को भी सुरक्षित किया जाए।

हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले विपक्ष 30 तारीख को ही हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट में उन्होंने मेयर चुनाव पर स्टे लगाने और दोबारा से चुनाव कराने की याचिका लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने प्रशासन से जवाब मांगते हुए इस मामले में 26 फरवरी को सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी थी। इसके बाद विपक्ष सर्वोच्च अदालत गया था। आज सर्वोच्च अदालत इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोई फैसला ले सकती है।

चंडीगढ़ में वोटों का गणित
चंडीगढ़ में कुल 35 पार्षद हैं, और एक वोट सांसद का वोट होता है। इस प्रकार कुल वोट 36 हैं। इनमें से 14 पार्षद और एक सांसद को मिलाकर 15 वोट भाजपा के पास हैं। जबकि, पिछले चुनाव में BJP को 16 वोट मिले थे। इसमें माना जा रहा था कि एक वोट शिरोमणि अकाली दल के इकलौते पार्षद का भाजपा को मिला था। वहीं AAP के पास 13 और कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं। 3 पार्षदों के भाजपा में जाने से अब AAP के सिर्फ 10 पार्षद रह गए हैं। ऐसे में गठबंधन के पास अब कुल 17 वोट हैं।



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