न्यू रिजीम वर्सेज ओल्ड रिजीम
हालांकि, आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत उपलब्ध कई डिडक्शन और इग्जेम्शन (छूट) के लिए इलिजिबल नहीं होंगे। HRA और LTA के लिए कोई छूट नया टैक्स-सेविंग इन्वेस्टमेंट, मेडिकल इंश्योरेंश और होम-एजुकेशन लोन पर पेमेंट किए गए इंटरेस्ट के लिए कोई छूट नहीं है। Taxspanner.com के सीईओ सुधीर कौशिक का कहना है कि टैक्सपेयर्स को खुद यह मूल्यांकन करने की जरूरत है कि उन्हें न्यू रिजीम अपनानी चाहिए या ओल्ड रिजीम के साथ रहना चाहिए। यदि आपने अपनी कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया है, तो वे पहले ही न्यू रिजीम में आपको डाल देंगे। एक बार टैक्स रिजीम चुन लेनेके बाद इसे फाइनैंशल इयर के बीच में नहीं बदला जा सकता।हालांकि कौशिक का कहना है कि कोई टैक्सपेयर जब भी अपना टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तब भी ओल्ड रिजीम को अपना सकता है। उन्होंने कहा, अगर कोई अतिरिक्त टैक्स इस आधार पर काटा गया है कि न्यू टैक्स रिजीम में इसे कंसिडर्ड नहीं किया गया है, तो टैक्सपेयर्स अपने आईटीआर में इसका दावा कर सकता है और रिफंड हासिल कर सकता है। हालांकि, कुछ रिबेट हैं जिन्हें टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय दावा नहीं किया जा सकता है। आप लीव ट्रेवल अलाउंस के लिए छूट का दावा नहीं कर सकते हैं, हालांकि HRA छूट का दावा किया जा सकता है।